इतनी संकीर्ण मानसिकता नहीं रखे… सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी कलाकारों को बैन की मांग वाली याचिका ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में काम करने आने वाले पाकिस्तानी कलाकारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह इतनी संकीर्ण मानसिकता नहीं रखे. आपको इस तरह की अपील के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वो बंबई हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है. दरअसल हाई कोर्ट ने फैज अनवर कुरैशी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था. कुरैशी जो कि खुद भी सिने कर्मी और कलाकार होने का दावा करता है.

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टिप्पणियों को रिकॉर्ड से बाहर करने की मांग भी ठुकराई

इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ हाई कोर्ट की ओर से की गई कुछ टिप्पणियों को रिकॉर्ड से बाहर करने की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दी है. हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता कोर्ट से जो अनुमति लेना चाहता है वह एकता और शांति को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रतिकूल कदम है और इसमें कोई दम नहीं है.

याचिका में क्या थी मांग?

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अदालत से केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वो भारतीय नागरिकों, कंपनियों और एसोसिएशन पर पाकिस्तान के सिनेमा कर्मियों के साथ-साथ किसी भी कलाकार को रोजगार देने या फिर किसी कार्यक्रम के लिए बुलाने, उनकी सेवा लेना या संगठन में प्रवेश करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए.

हाई कोर्ट ने भी याचिकाकर्ता की थी खिंचाई

इस संबंध में जब बंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी तो अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा था कि किसी को भी यह समझना चाहिए की देशभक्त होने के लिए किसी को भी विदेशी या फिर पड़ोसी देश के लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने की जरूरत नहीं है.

‘सच्चा देशभक्त वहीं जो निस्वार्थ होता है’

अदालत ने कहा था कि एक सच्चा देशभक्त वहीं है जो निस्वार्थ होता है और अपने देश के लिए समर्पित है. दिल का हर अच्छा व्यक्ति देश में किसी भी गतिविधियों का स्वागत करेगा.और अपने देश के लिए समर्पित है. दिल का हर अच्छा व्यक्ति देश में किसी भी गतिविधियों का स्वागत करेगा.

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